विकासखण्ड पिछोर के ग्राम भोंती में स्थित मैसर्स बिलैया ब्रदर्स प्रो.श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता का उर्वरक का नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण में उर्वरक अमानक पाए जाने के कारण जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन प्रतिबंधित कर संबंधित फर्म को जारी लायसेंस निलंबित किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने बताया है कि उक्त फर्म को सूचना देकर स्पष्टीकरण सात दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु मैसर्स द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 की धारा 19(ए) का उल्लंघन किए जाने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के खण्ड 31(1) के प्रावधान के तहत मैसर्स बिलैया ब्रदर्स प्रो.श्री शैलेन्द्र कुमार गुप्ता को जारी अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। |
संबंधित फर्म को जारी लायसेंस निलंबित किया गया